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Haryana News: हरियाणा के निजी स्कूलों में मुफ्त में पढ़ सकेंगे गरीब बच्चे, नहीं लगेगी कोई फीस

Haryana Chirag Yojana: हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी ‘चिराग योजना’ के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

Haryana Chirag Yojana: हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी ‘चिराग योजना’ के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

इस योजना के तहत नया शैक्षणिक सत्र अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। सरकार इस योजना के तहत पढ़ाने वाले स्कूलों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे जरूरतमंद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

प्राइवेट स्कूलों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन

इस योजना के तहत भाग लेने वाले इच्छुक प्राइवेट स्कूल 24 फरवरी से 7 मार्च के बीच रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें हरियाणा सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

साथ ही, इन स्कूलों को कक्षाओं में उपलब्ध खाली सीटों की जानकारी अपनी वेबसाइट और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर पब्लिक करनी होगी। यह पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक किया गया है।

योजना के तहत दाखिला लेने की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू होगी, जिसमें इच्छुक विद्यार्थी 31 मार्च तक अपने आवेदन फॉर्म जमा कर सकेंगे। यदि किसी स्कूल में दाखिले के लिए उपलब्ध सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो विद्यार्थियों का चयन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।

ड्रॉ प्रक्रिया के माध्यम से होंगे एडमिशन

ड्रॉ प्रक्रिया 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। इस प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के अधिकारी और अभिभावक दोनों ही मौजूद रहेंगे, जिससे प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूरी हो सके।

चयनित विद्यार्थियों की एडमिशन प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। जो विद्यार्थी किसी कारणवश एडमिशन नहीं लेंगे, उनकी जगह वेटिंग लिस्ट में शामिल छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।

अगर पहले चरण में कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम हो।

परिवार पहचान-पत्र और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट अनिवार्य

सरकार ने इस योजना के तहत प्रवेश के लिए परिवार पहचान-पत्र (PPP) को अनिवार्य कर दिया है। केवल उन्हीं बच्चों को इस योजना के तहत दाखिला मिलेगा जिनके पास परिवार पहचान-पत्र होगा। साथ ही, प्राइवेट स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए फार्म-6 में अपने विद्यालय की शुल्क विवरण को पोर्टल पर अपडेट करना होगा।

चिराग योजना के तहत दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को अपने पिछले स्कूल से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि विद्यार्थी की शिक्षा का लगातार रिकॉर्ड उपलब्ध हो और किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।

इन विद्यार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने पिछले शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। यदि कोई विद्यार्थी पहले से किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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